कुरुक्षेत्र ऑरेंज जोन में स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, रेल और अंतर्राज्जीय बस सेवाएं रहेंगी बंद
दर्शन कैत
कुरुक्षेत्र ऑरेंज जोन में शामिल कुरुक्षेत्र में सोमवार से सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए खुलेंगी सभी तरह की दुकानें, सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक दुकानों को खोलने के दिए आदेश लेकिन सायं 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगी कफ्र्यू जैसी स्थिति, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, रेल और अंतर्राज्जीय बस सेवाएं रहेंगी बंद,
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोविड-19 की गाईड लाईंस के अनुसार कुरुक्षेत्र को ओरेंज जोन में शामिल किया गया है। इस जोन के नियमानुसार कुरुक्षेत्र में 4 मई से सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक सभी प्रकार की गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है और सभी प्रकार की दुकानें भी सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए खोली जाएंगी। इतना ही नहीं शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कुरुक्षेत्र में कफ्र्यू जैसी स्थिति रहेंगी।रविवार को देर सायं जारी आदेशों में कहा है कि एमएचए की गाईड लाईंस के अनुसार कोविड-19 के मरीजों की संख्या के आधार पर कुरुक्षेत्र जिले को ओरेंज जोन में शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि ओरेंज जोन में अंतर्राज्जीय बस सेवा पर पूर्णत्य प्रतिबंध रहेगा और सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन कुरुक्षेत्र में सुबह 7 बजे से लेकर सांय 7 बजे तक सभी प्रकार की गतिविधियां चालू रहेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठïान और होटल में 5 से ज्यादा लोगों के बैठने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार के संस्थान में पैकिंग या फिर होम डिलिवरी से अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
उन्होंने कहा कि दुपहिया वाहनों पर 2 ही व्यक्तियों को सम्बन्धित समय में दी गई छूट के अनुसार ही अनुमति रहेगी, इसके अलावा चौपहिया वाहन में ड्राईवर सहित 3 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी, इसके अलावा मैक्सी कैब में भी ड्राईवर सहित 3 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। अगर कोई भी नियमों की उल्लघंना करते पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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