झज्जर जिला रहेगा लॉकडाऊन

झज्जर ।





कोरोना वायरस से बचाव को लेकर ठोस कदम उठाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से झज्जर जिला में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत लॉकडॉउन के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत रविवार रात 9 बजे से 31 मार्च तक पूरा जिला लॉकडाऊन रहेगा। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने राष्ट्रहित में आमजन से अपील की है कि वे अपने घर पर ही सुरक्षित रहें और तभी घर से बाहर निकलें जब कोई आवश्यक वस्तुएं लेनी हों।






जिलाधीश एवं उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने सरकार की ओर से जारी किए गए ला्ïक डाऊन के आदेशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सविर्सिज, टैक्सी व ऑटो रिक्शा के चलने की अनुमति नहीं है। झज्जर जिला के सभी निजी, कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों और कारखानों को 31 मार्च तक पूर्णतया बंद रखने के आदेश दिए हैं। केवल अनुमति प्राप्त कारखाने ही चलेंगे। साथ ही जिला के स्थानीय बाजार, सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। उक्त आदेशों में आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने वाली सेवाओं को संचालित करने की ही अनुमति दी जाएगी लेकिन सामाजिक दूरी के लिए सावधानी बरतनी आवश्यक रहेगी।






जिलाधीश ने बताया कि लॉकडाऊन के दौरान जिला में पेयजल, सीवरेज सेवा, बिजली सेवा, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए यातायात सेवाएं, पोस्टल सर्विसिज, भोजन, सब्जी किरयाने का सामान उपलब्ध कराना, अस्पताल, मेडिकल सेंटर, मेडिकल स्टोर, बिजली, पेट्रोलियम तेल, ऊर्जा, मीडिया, जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिलाधीश ने जारी आदेश में जिला के सभी पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और ऐसे अन्य सभी प्रतिष्ठानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।






उपायुक्त ने जिला के चारों उपमंडल अधिकारी ना. व अन्य संबंधित अधिकारियों को लॉïकडाऊन के आदेशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के आदेश दिए।


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