शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी कालोनियों में अकेले में स्थित दुकानें ही सशर्त खुलेंगी

झज्जर





जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने गृह मत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए दॉ शॉप एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत दुकानें, जो जिला ण्ज्जर के शहरी व ग्रामीण  क्षेत्र के रिहायशी कालोनियों में अकेले में स्थित हैं, के संचालन की अनुमति सशर्त प्रदान की है। साथ ही उक्त दुकानों के खुलने का समय भी निर्धारित किया है।






जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी कालोनियों में अकेले में स्थित दुकानों का संचालन प्रात:7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से 7 बजे तक निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों से ही उक्त दुकानों पर कार्य लिया जाएगा। सभी कर्मचारियों व ग्राहकों के लिए फेस मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही दुकानों का प्रतिदिन नियमित तौर पर सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आदेशों में कहा कि सामाजिक दूरी की दृढ़ता से पालना होनी चाहिए तथा दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के हाथों को सैनीटाइज अवश्य कराया जाए। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अन्य सभी बचाव उपायों का अनुसरण करना होगा।






जिलाधीश ने स्पष्टï किया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के दृष्टिïगत जिला ण्ज्जर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की दुकानें (आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, जिनकों पहले से ही संचालन की छूट प्राप्त है को छोड़कर) जो अधिक संख्या में इक_ïी , मार्केट कांप्लेक्स, मल्टी ब्रांड एवं एकल ब्रांड तथा मुख्य मार्केट में स्थित हों, के संचालन पर पूर्ण रूप से आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।


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