खरहर के सरपंच अशोक कुमार को किया गया निलंबित

खरहर के सरपंच अशोक कुमार को किया गया निलंबित





बहादुरगढ़। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बहादुरगढ़ खंड के गांव खरहर के सरपंच अशोक कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध नियमित जांच के आदेश दिए हैं।





उपायुक्त ने एसडीएम बहादुरगढ़ को निलंबित सरपंच की नियमित जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उपायुक्त ने गांव खरहर के सरपंच अशोक कुमार के विरूद्ध अनियमिताओं की शिकायत के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत खरहर के सरपंच अशोक कुमार को तुरंत प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित कर दिया है। उपायुक्त ने उक्त नियम की धारा 51 (2) के अंतर्गत निलंबित सरपंच को ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में शामिल होने से वंचित किया है।









उन्होंने संबंधित विभाग को निलंबित सरपंच के नियंत्रण में पंचायत की चल-अचल संपत्ति को तुरंत प्रभाव से बहुमत वाले पंच को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (6) के अनुसार सौंपने के निर्देश दिए हैं।


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