लॉकडाउन तीसरे चरण में झज्जर जिलावासियों को मिली सशर्त छूट
लॉकडाउन तीसरे चरण में झज्जर जिलावासियों को मिली सशर्त छूट
– जिलाधीश ने सशर्त कारोबार करने के दिए आदेश
– नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
– बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र व एमआईई पार्ट-एक व दो में आगामी रविवार तक औद्योगिक इकाई शुरू करने की छूट नहीं
झज्जर, 4 मई कोविड-19 वैश्विक महामारी के तहत चल रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन झज्जर की ओर से योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में छूट देते हुए व्यवस्था को बनाए रखने संबंधित आदेश जारी किए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने औद्योगिक इकाईयों सहित जिला के शहरी निकाय क्षेत्र में आने वाली दुकानों का शैड्यूल जारी करते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के कदम बढ़ाए हैं।
यह रहेगा औद्योगिक इकाई का झज्जर जिला में शैड्यूल :
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने जारी आदेश में कहा कि बहादुरगढ़ उपमंडल औद्योगिक नगरी के रूप में अस्तित्व रखता है। ऐसे में बहादुरगढ़ एचएसआईआईडीसी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयां व जिला के अन्य स्थानों की औद्योगिक इकाईयों को 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए निर्धारित नियमों की अनुपालना करवाते हुए सशर्त चलने की छूट प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्टï किया कि बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में मौजूद औद्योगिक इकाईयों को तथा एमआईई पार्ट-एक व दो में आगामी रविवार तक औद्योगिक इकाई शुरू करने की छूट नहीं दी जाती है। आगामी सोमवार से अनुमति के आधार पर ही उक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां सशर्त शुरू हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरल हरियाणा पोर्टल पर नए वर्जन के साथ आवेदन करने उपरांत ही औद्योगिक इकाईयों को खोलने की अनुमति होगी।
ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन व शहरी क्षेत्र में खुलेंगी शैड्यूल के तहत दुकानें :
– जिला के कांटेनमेंट एरिया व बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में नहीं खुलेंगी दुकानें –
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि झज्जर जिला में कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिïगत बनाए गए कांटेनमेंट एरिया सहित बहादुरगढ़ नगरपरिषद क्षेत्र में अभी कोई छूट प्रदान नहीं की जा रही है। उक्त एरिया में अभी पूर्ण रूप से लॉïकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा।
कांटेनमेंट एरिया व बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों के लिए शैड्यूल जारी :
– सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकान, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक रहेगी किंतु वहां बैठने की अनुमति नहीं है, केवल पैकिंग व होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी।
– दूध एवं डेयरी उत्पाद, मिठाई की दुकानें, टी-स्टॉल व किरयाने की दुकानें रोजाना सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तथा सांय 4 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।
– हरा अथवा सूखा चारा, कीटनाशक दवाएं, बीज, कृषि व बागवानी उपकरण, पशु आहार, कांफेशनरी, बूक स्टॉल, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, फार्म आदि की दुकानें, वीटा बूथ, ड्राई क्लीनर, कृषि यंत्र की दुकानें, ऑटो पार्ट्स व टायर ट्यूब की दुकानें रोजाना सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक खुल सकती हैं।
– जरनल स्टोर, शूज व चप्पल की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड गारमेंट्स, हेंडलूम, फर्नीचर लकड़ी व प्लास्टिक की दुकानें, टेंट हाऊस व बार्बर शॉप सप्ताह में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
– आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सैनेटरी स्टोर, शटर्निंग मैटिरियल, भवन निर्माण सामग्री, टाइल्स दुकानें, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकानें, मोबाइल, आइटी, कंप्यूटर सेल, सर्विस, रिपेयर सेंटर, आप्टिकल शॉप, घड़ी शॉप, बर्तन व क्रोकरी शॉप, ज्वैलरी शॉप तथा उपरोक्त दर्शाए गई दुकानों में से जो बच गई वह मंगलवार, गुरूवार व शनिवार को सुबह 0:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुलेंगी।
– झज्जर जिला में पैट्रोल पंप सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक रोजाना खुले रहेंगे।
– जिला झज्जर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दुकानें जो किसी भी रूप से कांटेनमेंट एरिया में नहीं हैं, वे सुबह 9 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुलेंगी।
– मैडिकल शॉप, दूध अथवा डेयरी उत्पाद की दुकानों को छोड़कर रविवार को कोई भी दुकान नहीं खुलेगी।
निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित नहीं की तो होगी कार्रवाई :
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानों व अन्य प्रतिष्ठïान के खुलने के साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षात्मक रूप से कदम उठाने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और जो भी कर्मचारी उनकी दुकान पर कार्य कर रहे हैं तथा दुकान पर आने वाले ग्राहक को भी मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दुकान खुलने पर शारीरिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाए, दुकान के काऊंटर, डेस्क अथवा कुर्सियों को दिन में दो बार सैनेटाइज किया जाए, दुकान के सामने कोई वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए, दुकान के निर्धारित दायरे से बाहर कोई सामान नहीं रखा होना चाहिए, पांच या इससे अधिक व्यक्ति दुकानदार व कर्मचारी सहित प्रतिष्ठïान में एकत्रित नहीं हो सकते। सभी दुकानदारों को अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतू एप निश्चित तौर पर डाउनलोढ़ करना होगा।
झज्जर सब्जी मंडी थोक विक्रेताओं के लिए शुरू, बहादुरगढ़ सब्जी मंडी रहेगी अभी बंद :
जिलाधीश ने कहा कि झज्जर जिला में कोविड-19 के अधिकतर मामले सब्जी मंडी से संबंधित रहे हैं, ऐसे में झज्जर सब्जी मंडी की सभी आढ़तियोंं, श्रमिकों की सैंपलिंग हो चुकी और नेगेटिव रिपोर्ट भी मिल चुकी है, ऐसे में झज्जर सब्जी मंडी को थोक विक्रेताओं के लिए खोला जा रहा है। बहादुरगढ़ सब्जी मंडी अभी कांटेमेंट एरिया में शामिल है इसलिए आगामी 13 मई तक बहादुरगढ़ सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। आमजन की व्यवस्था के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से म्हारी दुकान हर वार्ड में ताजा सब्जियों सहित मास्क व सैनेटाजाइजर बहादुरगढ़ शहरी क्षेत्र में उचित दर पर मुहैया कराने के लिए चल रहे हैं।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में इन पर रहेगी पाबंदी :
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि आगामी दो सप्ताह के लिए झज्जर जिला में रेल, मेट्रो, बस सेवाएं पूर्णतया बंद रहेंगी। सभी स्कूल, कालेज व अन्य शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शापिंग माल, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स कांपलेक्स,स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, आडिटोरियम, सभागार आदि बंद रहेंगे। किसी भी रूप से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों के आयोजन नहीं होंगे। साथ ही सभी धार्मिक स्थान, मंदिर आदि आमजन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन में बंद रहेंगे।
अवहेलना करने वालों पर है प्रशासन की पैनी नजर :
जिलाधीश ने कहा कि निर्धारित किए गए मापदंडों की अनुपालना करवाना पुलिस टीम के साथ संबंधित एसडीएम द्वारा सुनिश्चित होगी। नगराधीश की अध्यक्षता में गठित टीम द्वारा नियमित शहरी क्षेत्र की चैकिंग भी जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में निर्धारित नियमों की अवहेलना न हो इसके लिए पूरी गंभीरता बरती जा रही है और प्रशासन की हर पहलु पर पारखी नजर है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप से नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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