दिल्ली सोनीपत सीमा को 3 मई तक सील

सोनीपत





जिलाधीश डा0 अंशज सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला सोनीपत में कोरोना वायरस से जनित रोग का फैलाव दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। 26 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 20 हो गई है। जिनमें से 16 मामले परोक्ष रूप से दिल्ली से जुडे हुए है। जिनमें से एक मामला अहमदपुर गांव निवासी किसान जो दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में कार्य करता था वह कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अतिरिक्त सब्जी मंडी सोनीपत में कार्य करने वाला एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है।





जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से निकलने वाले रास्तों में नाथूपुर, केजीपी, 20वां मील, जाखौली, बागपत से सोनीपत, ओमेक्स सिटी, मुरथल चौक, बाईपास नाका, कुराड, भिगान, लडसौली, बडी गांव, गन्नौर चौक, बेगा, बांय, पांची गुजरान, चुलकाना पानीपत रोड, आहुलाना, बडी पानीपत, खुबडू झाल, पुगथला नाका शामिल है।










जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अन्य जिलों से आने वाले रास्तों पर जींद गोहाना रोड, सफीदों रोड, जुलाना गोहाना रोड, लाखन माजरा गोहाना रोड, रूखी बार्डर, चिडाना बार्डर, हुमायूपुर, रोहणा—बरोणा व सैदपुर में नाका लगाया गया है।






जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्ट तौर पर कहा कि अन्य प्रदेशों से आने वाले फल व सब्जियों जो दिल्ली से होकर अन्य राज्यों में प्रवेश करेंगे वह वाहन जिला सोनीपत में कुंडली बार्डर से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से ही अन्य राज्यों में जा सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य रास्तों से आने वाले वाहनों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी रास्ते से अवैध रूप से कोई भी फल व सब्जी का वाहन सोनीपत जिला में प्रवेश करता पाया गया तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत कारवाई अमल में लाई जाएगी।





कोरोना वायरस से बचने के लिए देश मे लॉक डाउन लगाया गया, लेकिन फिर भी लोग अनावश्यक रूप से आवाजाही कर रहे हैं और इसके चलते कोविड-19 पर लगाम लगाने में परेशानी आ रही है। हरियाणा के सोनीपत में आवाजाही को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली-सोनीपत सीमा को सील कर दिया गया है। यह आदेश सोनीपत के जिला मजिस्ट्रेट ने दिया है। इस आदेश के तहत सोनीपत-दिल्ली बॉर्डर को 3 मई तक सील कर दिया गया है।


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