लॉकडाउन 2.0 की अनुपालना हेतु जिला प्रशासन सजग : उपायुक्त
- उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने की लॉकडाउन क्रियांवयन की समीक्षा
- एमएचए द्वारा जारी लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे

झज्जर।
कोविड-19 के तहत चल रहे लॉकडाउन 2.0 में जिला प्रशासन की ओर से पूरी गंभीरता बरतते हुए कोरो संक्रमण के फैलाव को रोका जा रहा है। आमजन की सजगता का ही परिणाम है कि झज्जर जिला में अब तक कोई कोरोना पोजिटिव केस नहीं आया है। उपायुक्त जितेंद्र कुमार न लॉकडाउन के द्वितीय चरण के संदर्भ में बुधवार को डीआईजी एवं एसपी अशोक कुमार के साथ संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की। वहीं बैठक से पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी देश भर के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी समेकित दिशा-निर्देशों में लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे और प्रशासनिक स्तर पर निर्देशों की अनुपालना प्रभावी ढंग से की जाएंगी। कोविड-19 से निपटने के लिए कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित एसओपी और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या पेनाल्टी के निर्देश भी निर्दिष्ट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी जाएगी जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे। हालांकि, इन अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों पर अमल जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जो लॉकडाउन मानदंडों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन पर आधारित होंगे। उपायुक्त ने कहा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जिन्हें नियंत्रण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) के रूप में घोषित किया गया है। यदि किसी भी नए क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो एक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण होने के समय तक उस क्षेत्र में जिन-जिन गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी गई है उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इस नए नियंत्रण क्षेत्र में केवल वे ही गतिविधियां या कार्य हो सकेंगे जिनकी विशेष अनुमति भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि झज्जर जिला प्रशासन की ओर से वाहन पास व पहचान पत्र जो कोविड-19 लॉकडाउन के प्रथम चरण में दिए गए थे वही अब 3 मई तक मान्य रहेंगे। बैठक में डीआईजी एवं एसपी अशोक कुमार ने कहा कि झज्जर जिला में पुलिस विभाग की ओर से पूरी सजगता बरती जा रही है। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर एडीसी उत्तम सिंह, सिविल सर्जन डा.रणदीप पूनिया, डीएसपी शमशेर सिंह मौजूद रहे।

कोरोना वायरस से बचाव में स्वास्थ्य विभाग का अहम योगदान है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का विभाग के लिए विस्तार करते हुए जिला रेडक्रास सोसायटी अध्यक्ष एवं उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने एक एंबुलेंस सिविल सर्जन डा.रणदन पूनिया को सौंपी। उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने कहा कि रेडक्रास सोसायटी की ओर से एंबुलेंस सेवा को अब स्वास्थ्य विभाग को प्रदत्त किया जा रहा है। उक्त एंबुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा जरूरतमंद लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचे इसके लिए उपायुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इसका सदुपयोग करने की बात कही। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रास सोसायटी की ओर से निरंतर जनसेवा की भावना से कार्य किया जा रहा है और जरूरतमंद को किसी भी माध्यम से मदद पहुंचाने में सोसायटी का अहम योगदान है। उपायुक्त द्वारा दी गई एंबुलेंस को लेते हुए सिविल सर्जन डा.रणदीप पूनिया ने कहा कि झज्जर जिला प्रशासन एक टीम वर्क के साथ कोरोना के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग आमजन के हित में दिन रात सेवा करते हुए कोरोना संक्रमण का फैलाव न हो इसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। गांव-गांव में विभाग की हेल्थ टीम पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं।
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